April 17, 2025 9:01 pm

महिला समुहो को एक प्रतिशत मे चार पांच लाख का लोन देने का झांसा देकर की धोखाधड़ी

दुर्ग। महिला समूह बनाकर महिलाओं को झांसा में लेकर बैंक खाता से लाखों की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी और एक नाबालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है।

एसएसपी अभिषेक झा ने बताया कि एक लिखित शिकायत के अनुसार घटना दिनाँक 23 दिसंबर को पीड़िता कांति साहू एवं अन्य महिला की जमा राशि 90,000 रूपये को आरोपी रोशन साहू (असली नाम जगदीश साव) एवं एक अन्य दिनांक 17 दिसंबर को राजीव नगर दुर्ग अपने मोटर सायकल पल्सर में एक अन्य लड़का के साथ आकर अपने आपको लैडिंग कार्ड फायनेंस रायपुर का कर्मचारी होना बताकर महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर कम से कम 01 लाख रूपये रकम जमा करने पर प्रति महिला को 4 से 5 लाख रूपये का लोन 01 प्रतिशत में दिलाने का भरोसा दिलाकर दिनाँक 18 जनवरी 23 को मीटिंग लिया गया जिसके भरोसा पर 05 महिला समूह बनाकर कांति साहू के नाम से छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुर्ग में खाता खोलकर रकम 90,000 रूपये जमा किया गया आरोपी खाता खोलने की जानकारी खाता क्रमांक प्राप्त कर बैंक खाता में नेट बैंकिंग चालू कर एक बेनीफिसरी खाता बनाकर जमा रकम को धोखा देकर अपने बैंक खाता में ट्रांजेक्शन कर लिया है प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 744/2023, धारा 420, 34, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रार्थिया एवं आरोपी के बैंक खाता का संबंधित बैंको से खाता डिटेल प्राप्त किया गया एवं प्रार्थिया के खाता जिस खाता में रकम ट्रांसफर हुई खाता धारक से पूछताछ किया गया साथ ही सायबर सेल भिलाई की मद्द से टेक्निकल आधार पर आरोपी की पता तलाश प्रारंभ की गई। दिनाँक 17.01.2024 को सायबर सेल की टेक्निकल जानकारी के आधार एवं मुखबिर की निशानदेही पर संदेही आरोपी जगदीश साव उर्फ रोशन साहू पिता सोनसाय साव उर्फ साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खुर्सीपहर वार्ड क्र.-09 पो. सिरको तहसील सल्डीह थाना बसना जिला महासमुंद हाल पता काली मंदिर के पास श्याम नगर ढीमर पारा रायपुर जिला रायपुर व उसके सहयोगी विधि से संघर्षरत् बालक की पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त साधन संसाधन सहित थाना लाया गया। पूछताछ के आधार पर आरोपी घटना दिनोंक समय को अपने साथी विधि से संघर्षरत् बालक के साथ मिलकर घटना को कारित कर जुर्म स्वीकार किये जाने पर आरोपी एवं विधि से संघर्षरत् बालक से घटना में प्रयुक्त मोबाईल, सिमकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, फर्जी विजीटिंग कार्ड, अन्य दस्तावेज, नगदी रकम एवं मोटर सायकल जप्त कर लिया गया। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी एवं विधि से संघर्षरत् बालक के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी, 467, 468 भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट जोड़ी गई। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक महेश ध्रुव, सउनि किरेन्द्र सिंह, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, लव पाण्डेय एवं सायबर सेल भिलाई का योगदान रहा।

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Author: mirchilaal

Anil

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