
भिलाई। नाबालिग से दैहिक शोषण और अप्राकृतिक कृत्य के मामले में मनोज ले आउट के डायरेक्टर और शहर के नामचीन जमीन कारोबारी मनोज राजपूत पर जीआरपी भिलाई-3 ने अपराध कायम किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 377 एवं पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज राजपूत ने पीड़िता को वर्ष 2011 पहली बार अपनी हवस का शिकार तब बनाया जब वह नाबालिग थी। इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करता रहा।

भिलाई-3 निवासी एक नाबालिग से जमीन कारोबारी मनोज राजपूत ने वर्ष 2011 में पहली बार अनाचार किया था। इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। पीड़ित पक्ष के साथ मनोज राजपूत का परिचय था। इस नाते वह पीड़िता के भिलाई-3 रेलवे कॉलोनी वाले मकान में आता जाता था। इसी दौरान घर पर अकेली देख मनोज राजपूत ने नाबालिग के साथ अनाचार किया और किसी को भी नहीं बताने की धमकी देकर खामोश रहने को कहा था।
जिस वक्त मनोज राजपूत ने पहली बार अनाचार किया था तब पीड़िता नाबालिग थी। लेकिन अब वह बालिग हो चुकी है। उसने हिम्मत करके अपने साथ वर्ष 2011 से हो रहे अनाचार की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पीड़िता ने परिवार वालों के साथ जीआरपी थाना भिलाई-3 पहुंचकर मनोज राजपूत के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने धारा 376, 377 व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोपी मनोज राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि मनोज राजपूत जमीन का बड़ा कारोबारी है और दुर्ग बायपास रोड पर मनोज ले आउट के नाम से वह दफ्तर संचालित करता है। हाल ही मनोज राजपूत ने अपनी बायोपिक पर आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर मा हीरो का निर्माण किया है, जिसमें उसने मुख्य किरदार अभिनीत किया है। यह छत्तीसगढ़ी फिल्म कुछ दिन पहले ही सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई है।

Author: mirchilaal
