
दुर्ग- चेक बाउंस के मामले में आरोपी नंद कुमार यादव को दुर्ग न्यायालय ने 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रतिकार की राशि समयावधि में भुगतान नही किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की सज़ा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

उक्त मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नाहिद हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका परिवादी प्रमोद जैन 43 वर्ष दुर्ग निवासी ने आरोपी नंद कुमार यादव 59 वर्ष निवासी बैजनाथ पारा दुर्ग को वर्ष 2014 में पारिवारिक जरुरतों के चलते साढ़े तीन लाख रुपए उधारी दिए थे। जिसके एवज में आरोपी नंद कुमार ने चेक दिया था और कहा था समयावधि पर उक्त चेक से अपनी उधारी राशि का भुगतान ले लें।
इस परिवादी प्रमोद जैन ने समयावधि पूर्ण होने पर अपने पैसे के भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा कराया तो वह चेक बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने आरोपी को सूचना दी जिस पर आरोपी ने उसे आगे की समयावधि पर चेक जमा
कराने के लिए कहा.जब समयावधि पूर्ण हुई तो एक बार फिर परिवादी प्रमोद ने बैंक में चेक जमा कराया तो इस बार भी उसे चेक बाउंस की सूचना मिली और साथ बैंक ने बताया कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है।जिस पर परिवादी प्रमोद जैन ने अधिवक्ता नाहिद हसन के मार्फत से दुर्ग न्यायालय में परिवाद दायर करवाया। जिसका फैसला आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सविता सिंह ठाकुर के न्यायालय में हुआ. जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी नंद कुमार यादव को 2 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भुगतान नही करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की सज़ा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

Author: mirchilaal
