
दावा-आपत्ति के निराकरण में लिया गया बड़ा फैसला, जल्द होगा अंतिम सूची का प्रकाशन

दुर्ग । अस्पताल वार्ड स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग की चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस क्रम में सदस्यता सूची के प्रथम प्रकाशन को लेकर मिले दावा-आपत्ति का शुक्रवार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिल कुमार बनज के मौजूदगी में निराकरण किया गया।
सदस्यता सूची में नाम नहीं होने से जुड़े एक दावा-आपत्ति का निराकरण इस आधार पर किया गया कि दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि से 45 दिन पूर्व बैंक का सदस्य बनने वाले पात्र सदस्य का नाम सदस्यता सूची में जोड़ा जा सकता है। इस निर्णय से बैंक के वे सभी पात्र सदस्य, जो 45 दिन पूर्व बैंक के सदस्य बने है। उनका नाम सदस्यता सूची के प्रथम प्रकाशन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सदस्यता सूची में नाम, सरनेम, पिता और पता में त्रुटि होने से संंबंधित सदस्यों के दावा-आपत्ति मिले थे। जिनका भी निराकरण किया गया। दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद अब सदस्यता सूची का अंतिम प्रकाशन जल्द किया जाएगा।
मालूम हो कि दावा-आपत्ति के लिए गुरुवार 28 नवंबर अंतिम तिथि थी। करीब 25 से अधिक सदस्यों ने सदस्यता सूची के प्रथम प्रकाशन को लेकर दावा-आपत्ति किए थे।
राज्य सहकारी निर्वाचन निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/रा.स.नि.आ./निर्वाचन/डीआरजी-01/2024/1551 रायपुर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मयादित दुर्ग की सदस्यता सूची (समूहवार) को अतिम रूप देने के लिए सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग सहायक आयुक्त अनिल कुमार बनज को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग पं.क्र./स.प.रा./4/07.07.1988 की सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन 14 नवंबर 2024 को किया गया था। जिस संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। दावा-आपत्ति के निराकरण के दौरान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिल कुमार बनज, बैंक सीईओ एके एलेक्जेंडर, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के मुख्य वसूली निरीक्षक शशिकांत वर्मा मौजूद रहे।

Author: mirchilaal
