
दुर्ग। अंग्रेजी नववर्ष के अंतिम दिन होने वाले आयोजनों मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनदर्शन में शिकायत किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो डीजे पूर्णत प्रतिबंधित किया जा चुका हैं, क्योंकि इस ध्वनि विस्तार से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसका पालन शासन द्वारा गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के समय सकती के साथ किया गया था।
इसी तारतम्य में जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना आवश्यक है कैलेंडर वर्ष अथवा अंग्रेजी नववर्ष की आखिरी रात्रि को जिले के प्रतिष्ठित होटल और रिसोर्ट ,क्लब में 31 दिसंबर 2024 के समय में कार्यक्रमों का आयोजन कर डीजे का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि नवरात्र में गरबा के नाम पर वहां रात भर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण किया जाता है
पर उन निजी व्यावसायिक होटलों पर कार्यवाही नहीं होती है।
जिस पर अब अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग – अश्लील गानों पर डांस मदिरापान के साथ डीजे बजाया जाएगा तब ध्वनि प्रदूषण के साथ सामाजिक वातावरण भी दूषित होगा जिसका हम सभी विरोध करते हैं !

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर 31 दिसंबर 2024 की रात्रि में होने वाले आयोजनों पर अंकुश लगाने और कठोर कार्यवाही व दिशा निर्देश जारी करने की मांग किया गया हैं। यदि अंग्रेजी नववर्ष में प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तेज ध्वनि विस्तार यंत्रों पर नही किया जाता है तब की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा जिस पर उचित सक्षम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

Author: mirchilaal
