
दुर्ग । जनदर्शन में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश साहू एवं गुरदीप सिंह भाटिया ने आवेदन लगाया है जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की राशि हितग्राहियों के खाते में दो से तीन बार जनपद व जिला पंचायत से पंचायत के खाते में त्रुटि वर्ष डाला गया जिसे सरपंच व सचिव के द्वारा निकाल कर अपना निजी उपयोग किया गया है जिसके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन दिया गया है।

ओम प्रकाश साहू ने आवेदन में कहा है कि ग्राम पंचायत सिरसा खुर्द में सन् 2017-18 में तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरपंच भुनेश्वर यादव व सचिव कंचन टेम्भरे द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई हितग्राहियों के नाम से दो बार या तीन बार शौचालय निर्माण की राशि त्रुटि वश जारी हो गई थी जो कि 182 नाम थे जिसकी कुल राशि 12 हज़ार रुपए प्रति हितग्राही के हिसाब से 21 लाख 84 हज़ार रुपये से अधिक राशि पंचायत के खाते में गलती से ट्रांसफर हो गये थे, जिसे सरपंच भुनेश्वर यादव व सचिव कंचन टेंभरे द्वारा निकाल कर निजी हित में उपयोग कर लिया गया – जो जनपद के जांच में प्रमाणित हुआ ।
सन् वर्ष 2018 में उक्त सरपंच की पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी व कांग्रेस की सरकार में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी उक्त सरपंच कांग्रेस का प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गया जिस कारण एसडीएम दुर्ग द्वारा उसे वसूली का प्रकरण बनाने बोलकर प्रकरण जनपद वापस भेज दिया। सन २०२२ में मेरे सह प्रार्थी गुरदीप सिंह द्वारा शिकायत की गई व जांच करवायी गई जिसपर सत्ता शासन के दबाव में आकर जिला पंचायत अध्यक्ष के हस्तक्षेप के कारण मामले में शासकीय स्वीकृति के पश्चात राशि का समायोजन किया जाना चाहिए ऐसे जनपद सीईओ ने लिखा है, और जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर दिया।
जो योजना 2018 में बंद हो गयी उस योजना में 2 साल बाद प्रशासकीय स्वीकृति असंभव है एवं राशि का समायोजन तो हो ही नहीं सकता ऐसे में आज दिनांक तक सरपंच भुनेश्वर यादव चुनाव लड़कर पुनः पंच व उपसरपंच निर्वाचित हुआ है जिसे तत्कालीन सचिव भुनेश्वर साहू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया ।
जिससे परेशान होकर मैं उच्च न्यायालय की शरण में गया जहाँ सीईओ जनपद को नोटिस प्राप्त हुआ पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई ना ही कोई वसूली की कार्यवाही की गई है ! दोषियों के ऊपर शीघ्र कार्यवाही करें व भ्रष्ट व्यक्तियों को दंडित करें। बाक़ी समय की तरह इस बार भी मामले को दबाया ना जाये और वसूली करके धारा 40 के तहत भुनेश्वर यादव को दंडित करें। 07 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर जनपद पंचायत दुर्ग का घेराव करने की चेतावनी दी है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनपद पंचायत व जिला पंचायत सीईओ की होगी।

Author: mirchilaal
