
शिक्षक पत्नी के लिए गोलमाल दुर्ग के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भारी पड़ गया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गोविंद साव को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने अपनी टीचर पत्नी को युक्तियुक्तकरण के तहत ट्रॉसफर से बचाने अतिशेष शिक्षकों की सूची में घालमेल कर उसका सबजेक्ट की बदल दिया।

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव को निलंबित किया है। गौरतलब है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव की पत्नी कुमुदनी साव उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) के रूप में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-9 भिलाई में पदस्थ है। जो कि नियमानुसार अतिशेष की श्रेणी में है। युक्तियुक्तकरण के नियमानुसार अतिशेष घोषित किए जाने पर उनका ट्रांसफर तय था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव ने पत्नी कुमुदनी साव को अतिशेष की सूची मुक्त रखने और ट्रांसफर से बचाने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण के लिए तैयार की गई परिशिष्ट-2 में कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) बता दिया। इस तरह उन्हें अतिशेष की सूची से मुक्त कर दिया गया।
सरकारी दस्तावेज में कूटरचना
संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने आदेश में कहा है कि इस प्रकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदार पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने के लिए कुटरचना की गई। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 03 के प्रतिकूल है।
तत्काल निलंबित, डीईओ में अटैच
इसे गंभीर लापरवाही और कदाचार मानते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में साव का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग निर्धारित किया गया है।

Author: mirchilaal
