June 19, 2025 7:08 pm

जिसने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, वह भी आया कानूनी कार्रवाई की जद में… तहसीलदार ने थमाया तीन दर्जन को नोटिस

दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के शहरी ग्राम बोरसी रेलवे ट्रैक के पास बसे हुए लगभग तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया जाएगा। तहसीलदार दुर्ग प्रफूल्ल गुप्ता ने भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही करने नोटिस जारी किया है। मामले में मजेदार बात यह है कि शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाने की हाईकोर्ट में मांग करने वाली शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी का भी सर्वे टीम ने शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 में कब्जा पाया गया है। इस कारण अन्य अतिक्रमणकारियों के साथ सुमन नाडेसन ऊनी के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक सुमन नाडेसन ऊनी ने ग्राम बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर बिरांची चौधरी, जीवन यादव, कुंज साहू, ज्ञान दास बंजारे, सुनीता भोंसले सहित अन्य के द्वारा मकान आदि बनाकर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत कर बेदखल करने मांग की जा रही थी। निगम प्रशासन द्वारा बेज़ा कब्जा नहीं हटाने तथा विलंब किए जाने के कारण सुमन नाडेसन ऊनी ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी की शिकायत पर बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर यदि अवैध अतिक्रमण पाए जाने पर आवश्यक कदम उठाने आदेश पारित किया है।

कार्रवाई से पहले शो-काज नोटिस

उक्त याचिका के पालन ने नगर पालिक निगम और राजस्व विभाग ने अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है। इसके तहत तहसीलदार दुर्ग न्यायालय से लगभग तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

40 साल पहले विस्थापन के बाद बसाहट

इस मामले में 9 जून को पेशी नीयत की गई है। इधर अतिक्रमणकारियों की माने तो लगभग 40 से 50 साल पहले ग्राम आमटी से उन्हें हटवाकर बोरसी की जमीन में विस्थापित किया गया था। विस्थापन के बाद से ये लोग मकान बनाकर काबिज है। इसके अलावा और कोई मकान आशियाना नहीं है।

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Author: mirchilaal

Anil

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